Gwalior Trade Fair: गाड़ी खरीदने वाले लोगों के लिए सुनहरा मौका! ग्वालियर व्यापार मेले में उठाएं 50% रोड टैक्स की छूट का लाभ

Gwalior Trade Fair: गाड़ी खरीदने वाले लोगों के लिए सुनहरा मौका! ग्वालियर व्यापार मेले में उठाएं 50% रोड टैक्स की छूट का लाभ


रिपोर्ट:विजय राठौड़
ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर आरटीओ की तरफ से 50% रोड टैक्स में छूट दी जा रही है.यह विशेष छूट केवल ग्वालियर व्यापार मेले से खरीदे जाने वाले वाहनों पर ही है. इसके साथ ही इस छूट के माध्यम से होने वाले व्यवसाय का लाभ केवल वहीं डीलर ले पाएंगे जो ग्वालियर व्यापार मेले में अपना शोरूम लगाएंगे. इसके अलावा ग्वालियर के बाहर से आने वाले कस्टमर को भी इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब वो अपनी गाड़ी पर MP07 की नंबर प्लेट लगाए रखेंगे.7 जनवरी से व्यापार मेले का शुभारंभ होगा.

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने बताया कि ग्वालियर व्यापार मेले में अपना शोरूम लगाकर गाड़ियों को बेचने वाले व्यवसाई ही इसका लाभ ले पाएंगे. इसके अलावा जो लोग इस विशेष छूट के माध्यम से वाहन खरीदेंगे.उन्हें गाड़ी की समय सीमा तक उस पर MP07 की ही नंबर प्लेट लगानी होगी. अगर वे यहां से वाहन खरीद कर कुछ समय बाद ही रजिस्ट्रेशन अन्य शहर में करवाते हैं तो उन्हें पूरा रोड टैक्स देना होगा. उन्होंने बताया कि यदि आप 8 लाख की डीजल कार खरीदते हैं तो उस पर 50% रोड टैक्स में छूट दी जाएगी. जिसके तहत आप की लगभग 40 हजार की सीधी बचत होगी. इसी तरह अगर आप एक लाख रुपये की बाइक या अन्य दुपहिया वाहन खरीदते हैं तो उस पर आपको कम से कम 4 से 5 हजार की बचत आरटीओ की तरफ से बतौर छूट के रूप में दी जाएगी.

लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
कमिश्नर सक्सेना ने बताया आरटीओ द्वारा दी जा रही 50% की छूट का व्यवसाय केवल वही बिजनेसमैन कर पाएंगे. जिनके शोरूम मेले में तैयार हो चुके हैं.अधूरे पड़े शोरूम को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा.इसके साथ ही जो भी वाहन कारोबारी ग्वालियर के बाहर से शहरों से आकर मेले में अपना शोरूम लगाना चाहता हैं तो उसको ग्वालियर परिवहन कार्यालय से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.उन्होंने बताया कि मेले में जो भी वाहन बिकेंगे उनका भौतिक सत्यापन भी परिवहन विभाग द्वारा मेला परिसर में खोले जाने वाले कार्यालय से ही होगा.

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