बैंक मैनेजर बीवी ने नहीं दी गाड़ी तो पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाला
हाइलाइट्स
तीन तलाक का ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ा है
पीड़िता एक निजी बैंक में कार्यरत है
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है
इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित खजराना थाना क्षेत्र में एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है. एक पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक की शिकायत की है. पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खजराना थाना पुलिस ने पीड़िता के पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दरअसल एक निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पदस्थ एक महिला ने अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर शिकायत पुलिस को सौंपी थी.
बैंक में काम करने वाली महिला अफसर का ससुराल खजराना थाना क्षेत्र स्थित लाइफस्टाइल पाकीजा कॉलोनी में ही है. दहेज लोभी पति द्वारा उसे पहले तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, बाद में दहेज में एक्टिवा मांगी गई, जब वह गाड़ी नहीं लेकर आई तो उसे पति ने तीन बार तलाक बोल दिया और तलाक दे दिया है. पीड़िता का आरोप है कि ससुराल के अन्य सदस्य भी अक्सर दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया करते थे.
जानकारी है कि पीड़िता खुद पुलिस अफसर की बेटी है और निजी बैंक में अफसर है. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी पति दहेज की मांग करता था. जानकारी है कि आरोपी पति खुद कुछ नहीं करता और अक्सर पत्नी से पैसो की मांग करता रहता था. इतना ही नहीं परिवार के अन्य सदस्य पीड़िता को पैसों के लिए परेशान करते थे और नौकरी छोड़ने के लिए भी दबाब बनाते थे. पीड़िता आसानी से नौकरी न कर सके इसलिए उसे घरेलू काम अधिक करने के लिए भी दबाब बनाते थे. इन सबके बाबजूद भी पीड़िता लगातार अपना काम करती थी.
आपके शहर से (इंदौर)
दहेज प्रताड़ना झेल रही पीड़िता उस वक़्त तंग हो गयी जब उसके पति ने तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया और घर से निकल जाने के लिए धमका दिया. पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी और दोनों ने थाने जाकर शिकायत की. शिकायत को गंभीरता से जांच कर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक से संबंधित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर वैधानिक जांच शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि मामले में जल्द वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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Tags: Triple talaq, Triple Talaq law
FIRST PUBLISHED : January 03, 2023, 21:00 IST
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