बुरे फंसे कांग्रेस विधायक मनोज चावला, खाद लूट मामले में कोर्ट में सरेंडर, 58 दिन से फरार थे

बुरे फंसे कांग्रेस विधायक मनोज चावला, खाद लूट मामले में कोर्ट में सरेंडर, 58 दिन से फरार थे


रतलाम.  रतलाम जिले के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने आखिरकार इंदौर जनप्रतिनिधि कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कांग्रेस विधायक बीते 58 दिनों से फरार चल रहे थे. आलोट विधायक पर सरकारी गोदाम से खाद लुटवाने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज है.  विधायक की तरफ से जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी. जो कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

फिलहाल न्यायालय ने आलोट विधायक को जेल भेज दिया है. जनप्रतिनिधि कोर्ट में आज इस मामले की डायरी पेश की जाएगी जहां से रतलाम पुलिस कांग्रेस विधायक की कोर्ट से रिमांड मांगेगी. रतलाम जिले के खाद लूट के मामले में रतलाम विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यहां विधायक ने किसानों की परेशानी हल करने की जुगत में कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें यह चूक भारी पड़ गई. इसके बाद मामले में 58 दिनों से फरार चल रहे विधायक ने कोर्ट में जमानत के लिये भी अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी. अब आलोट विधायक मनोज चावला ने सरेंडर कर दिया है.

विधायक को भारी पड़ गई ये चूक
यह पूरा घटनाक्रम 10 नवंबर का है. मामले में कांग्रेस विधायक आलोट के सरकारी गोदाम पहुंचे थे. यहां किसान खाद के लिए लंबी लाइन में लगे थे. किसानों को लाइन में खड़ा और परेशान होता देख विधायक से रहा नहीं गया. उन्होंने जोश में आकर खुद गोदाम का शटर उठाया और किसानों से खाद ले जाने के लिए कह दिया. बस यही चूक उन पर भारी पड़ गई. इसके बाद गोदाम मैनेजर ने विधायक के खिलाफ खाद लूटने और सरकारी काम में बाधा डालने की मामला दर्ज करवा दिया.

विधायक ने किया सरेंडर
इसी मामले में जनप्रतिनिधि कोर्ट इंदौर में 22 जनवरी को सुनवाई भी है. इसमें कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को पेश होने के लिए कहा है. अगर विधायक उपस्थित नहीं होते हैं, तो कोर्ट उनकी संपत्ति कुर्की के आदेश भी जारी कर सकती है. एफआईआर के बाद से ही आलोट विधायक लगातार फरार चल रहे थे. 5 दिन पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद विधायक ने कोर्ट में सरेंडर करना ही मुनासिब समझा. रतलाम पुलिस अब जनप्रतिनिधि कोर्ट से विधायक का रिमांड मांगेगी.

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